एमपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100% मोटरयान कर में छूट देने का फैसला किया

भोपाल

 मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ई वाहनों पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को भी मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट (EV registration tax exemption) दी जाएगी।

किसी भी प्रकार के हाइब्रिड वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होगी। परिवहन विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें दी गई छूट का लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को  'ईवी पालिसी लागू, फिर भी ईवी वाहन खरीदने पर नहीं मिल रहा वाहन पंजीयन में छूट का लाभ'  इसके बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों से इस संबंध में बात कर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

एक साल के लिए टैक्स में दी गई छूट

बता दें कि मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 (MP EV scheme 2025) के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट देने का प्रविधान किया है। दो पहिया, तीन पहिया और कार के लिए एक वर्ष तक मोटरयान कर में शत प्रतिशत की छूट का प्राविधान किया है। दो पहिया वाहनों पर पांच हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और ई कार पर 25 हजार रुपये की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में एक वर्ष के लिए देने का प्रविधान है।

26 मार्च 2026 तक ई वाहन में छूट

  •     दो पहिया – पंजीकृत वाहन पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत छूट।
  •     तीन पहिया वाहन – पंजीकृत वाहन पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत छूट।
  •     ई कार – 20 लाख रुपये तक मूल्य वाली कारों पर 100 प्रतिशत छूट।
  •     ई हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) – पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
  •     ई बस ( गैर सरकारी, स्कूल बस निजी बस आपरेटर) – पंजीकृत वाहनों पर 100 छूट।
  •     ई बस ( मिनी मिडी स्टैंडर्ड एसी बस) – पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
  •     ई ट्रक – पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
  •     ई ट्रैक्टर – पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।
  •     ई एंबुलेंस – पंजीकृत वाहन पर 100 प्रतिशत छूट।

बैटरी स्वैपिंग पर वित्तीय सहायता

ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार ने आकर्षक योजनाएं बनाई हैं। चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले सेवा प्रदाताओं को भूमि और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी

    छोटे चार्जिंग स्टेशन (500 तक): 30% पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम 1.5 लाख रुपए।
    मध्यम चार्जिंग स्टेशन (300 तक): अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता।
    बड़े चार्जिंग स्टेशन (200 तक): अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता।
    इसके अलावा, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए पहले 300 स्टेशनों को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी।

रेट्रोफिटिंग पर भी मिलेगा लाभ

पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने (रेट्रोफिटिंग) के लिए भी सरकार एक साल तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

    दोपहिया वाहनों के लिए: 5 हजार रुपए प्रति वाहन
    तीन पहिया वाहनों के लिए: 10 हजार रुपए प्रति वाहन
    कार के लिए: 25 हजार रुपए प्रति वाहन

इसके अलावा, बस-ट्रकों के लिए सहायता तभी मिलेगी जब रेट्रोफिटिंग को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से मान्यता प्राप्त हो।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर विशेष छूट

नई पॉलिसी के तहत, दो पहिया, तीन पहिया और 20 लाख रुपए तक की कार और छोटे व्यवसायिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट दी जाएगी। यह छूट 27 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा, ई-बसों को भी दो साल तक मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी, साथ ही परिवहन विभाग द्वारा परमिट में भी छूट प्रदान की जाएगी।

 

India Edge News Desk

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